RanchI: राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित पेशा नियमवाली को सही ढंग से लागू नहीं करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल रायमूल बांद्रा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है अदालत ने प्रार्थी के द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है.अदालत ने पूछा है कि क्या प्रार्थी ने जो बिंदुवार तरीके से सवाल उठाए हैं वह सही है क्या राज्य सरकार ने संविधान के अनुरूप नियम वाली से बदलाव कर उसका संशोधन किया है, मामले में अगली सुनवाई में सरकार को जवाब देने को कहा है.
अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी दरअसल प्रार्थी ने कहा है कि राज्य सरकार ने नियमावली की मूल भावना से खिलवाड़ किया है नियमावली में पूर्ण रूप से आदिवासियों और मूल वीडियो को अधिकार प्राप्त है लेकिन यहां पर संशोधन की वजह से उन्हें वह अधिकार नहीं मिले जिसके वह हकदार है सरकार ने अपने अनुरूप निवाली को लागू किया है इससे जो भी अधिकार मिलने थे उनसे आदिवासी मूलवासी वंचित रह रहे हैं सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पूरे तंत्र पर अपना अधिकार कायम रखना चाहता है वही इस नियम वाली को महज आई वॉश कर दिया गया है.