मतदान केन्द्रों में तम्बाकू पदार्थों का उपयोग पूर्ण रुप से वर्जित
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची द्वारा जारी किया गया आदेश
रांची: लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के चौथे एवं छठे चरण में होनेवाले मतदान में रांची जिला के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर तम्बाकू पदार्थ जैसे- सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आदेश जारी किया गया है।
चौथे चरण में 13 मई 2024 और छठे चरण में 25 मई 2024 को होना है मतदान
रांची जिला में चौथे चरण के तहत दिनांक 13.05.2024 को खूंटी लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत 58-तमाड़ विधानसभा क्षेत्र एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत 66-माण्डर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जबकि छठे चरण के तहत दिनांक 25.05.2024 को रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत 61-सिल्ली, 62- खिजरी, 63- राँची, 64- हटिया एवं 65-कांके विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर वोट डाले जायेंगे। उक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि के उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।
आपको बतायें कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा सभी मतदान केन्द्र को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।