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रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर को शुल्क नियमों के उल्लंघन पर सरकारी नोटिस

रांची: जिला शिक्षा अधीक्षक (DEO), रांची ने विवेकानंद विद्या मंदिर के प्राचार्य को राज्य के स्कूल शुल्क नियामक ढांचे का उल्लंघन करने पर एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। पत्रांक 1772 के तहत जारी इस सरकारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल ने छात्र शुल्क पुनरीक्षण से जुड़े स्थापित कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग के उस पिछले निर्देश के बाद की गई है, जिसके तहत निजी स्कूलों से मूल्यांकन के लिए उनके वित्तीय रिकॉर्ड और शुल्क विवरण मांगे गए थे।

यह मामला तब सामने आया जब अधिकारियों ने शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के साथ-साथ वर्तमान सत्र 2026-27 के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा सौंपे गए शुल्क विवरण की समीक्षा की। स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन और छायाप्रतियों की जांच के बाद, शिक्षा विभाग ने पाया कि स्कूल ने ‘झारखण्ड न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017’ की धारा 7(अ)(1)(ड़) और धारा 7(अ)(1)(छ) का सीधा उल्लंघन किया है।

इसके बाद, जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल प्रशासन को नियमों के तहत शुल्क समायोजन का प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया है। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुधारा गया प्रस्ताव पूरी तरह से नियमानुसार हो और इसे पत्र जारी होने के दस दिनों के भीतर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय में प्रस्ताव न देने पर स्कूल के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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