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आधार कार्ड में नाम सुधारना हुआ आसान: UIDAI ने जारी किए नए नियम, हर बदलाव के लिए चाहिए होगा अलग प्रमाण

नई दिल्ली:भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधारने और बदलने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सरल और व्यवस्थित कर दिया है। विभाग ने वर्ष 2021 के पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसे देशभर में लागू कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब नाम में सुधार की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विशिष्ट दस्तावेज (प्रमाण-पत्र) जमा करने होंगे।

अधिकारियों के अनुसार, इस नए कदम से आधार कार्ड धारकों को होने वाली कई तकनीकी परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी। बदलावों को मुख्य रूप से निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा गया है:

* मामूली नाम सुधार (Minor Changes): अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी गलती है, अक्षरों का क्रम बदलना है, शुरुआती अक्षरों (Initials) को पूरा लिखना है, या फिर नाम में मिडिल/लास्ट नेम जोड़ना या हटाना है, तो इसे माइनर चेंज माना जाएगा। इसके लिए आवेदक को आधार केंद्र पर केवल एक वैध पहचान पत्र (POI) जमा करना होगा।

* शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना: विवाह या तलाक के बाद उपनाम (सरनेम) बदलने के लिए आवेदक को एक कानूनी हलफनामा (Affidavit) और वैध पहचान का प्रमाण देना होगा। यह हलफनामा इस बात की पुष्टि करेगा कि यह बदलाव केवल विवाह या तलाक की वजह से है और इससे व्यक्ति की मूल पहचान नहीं बदल रही है। (नोट: लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने या बच्चों के कार्ड पर दर्ज नाम जोड़ने के लिए अलग से प्रमाण देना होगा।)

* डेटा-एंट्री की गलती (Operator Error): यदि आपने एनरोलमेंट के समय सही मूल दस्तावेज दिए थे, लेकिन ऑपरेटर की गलती के कारण कार्ड पर नाम गलत छप गया है, तो इसे सुधारने के लिए हलफनामे के साथ पहचान प्रमाण-पत्र और रिलेशनशिप का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

* नाम में बड़ा परिवर्तन (Major Name Change): यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम ही बदल रहा है, तो प्रक्रिया थोड़ी सख्त होगी। इसके लिए आवेदक को गजटेड नोटिफिकेशन (राजपत्र अधिसूचना) के साथ अपने कानूनी पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यूआईडीएआई का मानना है कि इन स्पष्ट श्रेणियों और नियमों से धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और आम जनता के लिए आधार अपडेट कराने की राह बेहद आसान हो जाएगी।

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