Ranchi: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी . इसका आदेश भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि दीवाली के लिए रात्रि के आठ बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही आतिशबाजी करें। बोर्ड के आदेश के अनुसार, राज्य में छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे निर्धारित अवधि तक ही चलाये जा सकेंगे। दीपावली एवं गुरुपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक और क्रिसमस व नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे।