सीबीआई ने 20/11/2023 को आईपीसी की धारा 120 बी के साथ 34, 379, 323, 500, 504 और 506, आर्म्स एक्ट की धारा 27, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(5) और झारखंड खान एवं खनिज रियायत नियम 2004 की धारा 4/54 के तहत झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय रांची के 18/08/2023 के आदेश के आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया था।
जांच से पता चला कि साहिबगंज जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों ने कथित तौर पर सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया, मुख्य रूप से अवैतनिक रॉयल्टी और खनन कानूनों के उल्लंघन के माध्यम से।
फील्ड जांच से पता चलता है कि प्रमुख व्यक्ति और संस्थाएं कथित तौर पर इस ऑपरेशन में शामिल थीं, जिन्होंने अपनी गतिविधियों को छिपाने और अवैध रूप से प्राप्त संसाधनों/धन को इधर-उधर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक जांच में ऐसे साक्ष्य एकत्र किए गए, जिनसे पता चला कि अवैध खनन गतिविधि को अंजाम देने और इस प्रकार प्राप्त आय को छिपाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों और फर्मों की संलिप्तता और सांठगांठ थी।
आज की तलाशी उन संदिग्धों के परिसरों में की जा रही है, जिनकी भूमिका आगे की जांच के दौरान सामने आई है।
जांच जारी है।