रांची: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) ने 16 अगस्त की देर शाम बहू बाजार कांटा टोली रोड पर हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है, जिसमें एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी थी, जिसमें 11 वर्षीय बालक प्रियांशु की मौत हो गई थी और उसकी मां रोमा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
विधिक प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची को तत्काल घायल मां और उसके परिजनों से मिलने और आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। निर्देश के बाद न्याय आयुक्त-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), रांची दिवाकर पांडे ने डालसा सचिव को तत्काल एक टीम गठित करने और मृतक के परिजनों को कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया।
इस आदेश के आलोक में डीएलएसए सचिव कमलेश बेहरा, पारा लीगल वोलेंटियर (पीएलवी) विक्की चौधरी एवं स्नेहलता दुबे ने मेडिका अस्पताल में मृतक के पिता एवं परिजनों से मुलाकात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा मामले के अनुसंधानकर्ता को आरोपियों के विरुद्ध अविलंब उचित कार्रवाई करने को कहा।
मामले में आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 281, 125, 105, 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), रांची ने भी इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार को डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई तथा उनके कानूनी सहायता के लिए निशुल्क विद्वान अधिवक्ता ममता श्रीवास्तव को भी नियुक्त किया गया। कार्यरत पीएलवी स्नेहलता दुबे को निर्देश दिया गया कि वे पीड़ित से मुआवजा आवेदन प्राप्त कर डीएलएसए कार्यालय में समर्पित करें, ताकि पीड़ित के आवेदन को आपदा प्रबंधन एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) को भेजा जा सके तथा यथाशीघ्र राहत प्रदान की जा सके।
