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सुप्रीम कोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को ज़मानत दी

रांची: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में पिछले सात साल से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद सिंह ने देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी।

यह मामला 22 मार्च 2017 को नीरज सिंह की कार पर हुए हमले के बाद शुरू हुआ था। अपराधी नीरज सिंह की फॉर्च्यूनर के बोनट पर चढ़ गए थे और पास से गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं।

इस घटना में नीरज सिंह के अलावा तीन लोगों की भी मौत हो गई थी। नीरज को 25 गोलियां लगीं और उनके अंगरक्षक को 67 गोलियां लगीं।

यह घटना उस समय हुई जब नीरज सिंह अपने तीन समर्थकों के साथ धनबाद के स्टील गेट स्थित अपने घर रघुकुल जा रहे थे। जैसे ही नीरज सिंह की कार स्टील गेट के पास पहुँची, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर होने के कारण कार की गति धीमी हो गई और फिर अपराधियों ने कार पर तीन तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

अपराधियों ने करीब 100 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 25 गोलियां नीरज सिंह को लगीं। जबकि उनके अंगरक्षक को 67 गोलियां लगीं। इस घटना में नीरज सिंह के अलावा उनके निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, ड्राइवर घल्टू और करीबी समर्थक अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई।

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