रांची: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें भूमि घोटाले के आरोपी हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी।
न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने 13 जून से आदेश सुरक्षित रखने के बाद 28 जून को जमानत दे दी। अपने आदेश में कहा कि “…याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 48 वर्षीय राजनेता को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसी दिन शाम करीब चार बजे बिरसा मुंडा जेल से रिहा किया गया।