अभिभावक 18 वर्ष से पूर्व अपनी बेटियों का विवाह न करें : शिवानी सिंह
लहना पंचायत के लहना गांव में डालसा का डोर-टू-डोर जागरूकता कार्यक्रम
रांची : माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा माननीय श्री सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश तथा माननीय न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा, रांची, श्री दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में आज दिनांक 01.06.2024 को डोर-टू-डोर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लहना पंचायत के लहना गांव में किया गया।
नालसा द्वारा संचालित योजना-2015 के तहत जनजातीय अधिकारों पर फोकस की गयी। कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह, विधि के छात्र-छात्राएं, पीएलवी पुष्पलता देवी, सुनीता देवी, नीतू देवी, बेबी देवी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।
एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह ने आदिवासियों के अधिकार, मानवता, कर्तव्य, तृप्ति, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारों को जाने और उसका लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों का निबंधन कराना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह एवं डायान बिसाही पर फोकस की। कहा कि 18 वर्ष से पहले बेटियों का विवाह न करें, उन्हें उचित शिक्षा दें ।
ज्ञात हो कि दिनांक 08 जून को आयोजित होने वाली मोटर वाहन दुर्घटना वादों से संबंधित विशेष लोक की जानकारी पीएलवी के द्वारा दी गयी। उन्होंने कहा 03 जून से 07 जून तक प्री-लोक-अदालत की बैठके कर एमएसीटी से संबंधित वादों को माननीय न्यायालय में सुना जा रहा है। दिनांक 08 जून को उपस्थित होकर वादों का निस्तारण करा सकते है।
यह भी ज्ञात हो कि 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पीएलवी के द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निपटारा करा सकते हैं, जिससे आपको समय व धन की बचत होगी।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।
अंत में डालसा के पीएलवी ने नगड़ी आसपास एवं बाजार क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम कर राहगीरों के बीच पम्पलेट, लिफलेट तथा कानूनी पुस्तिका का वितरण किया तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। इसके अलावा झारखण्ड सरकार के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से बताया।