Ranchi: अनुमंडल पदाधिकारी , सदर , रांची उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर रांची के बरियातू एवं लालपुर थाना क्षेत्र में कोटपा अमेंडमेंट अधिनियम 2021 के तहत सघन छापामारी की गई। छापामारी टीम का नेतृत्व तंबाकू नियंत्रण इकाई, रांची के पदाधिकारी सुशांत कुमार द्वारा किया गया। छापामारी के दौरान कई बार एवं रेस्टोरेंट में लोग को समूह में धूम्रपान करते देखे गए।
ऐसे लोगों एवं प्रतिष्ठान के मालिकों पर दंड स्वरूप कुल ₹ 8000 का जुर्माना किया गया। ज्ञात हो कि कोटप अमेंडमेंट अधिनियम 2021 के तहत झारखंड में किसी भी बार या रेस्टोरेंट में हुक्का या सिगरेट नहीं परोसा जा सकता है ना ही स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है। झारखंड वैसे राज्यों में सुमार हो चुका है जहां पर हुक्का पूरी तरह से प्रतिबंधित है साथ ही अधिनियम 4 ‘क’ में यह साफ तौर पर वर्णित है कि किसी भी रेस्टोरेंट या बार में अगर लोग समूह में धूम्रपान करते हैं तो यह भी हुक्का के श्रेणी में ही माना जाएगा। सुशांत कुमार द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के निर्देशानुसार ऐसी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी जिससे कि उल्लंघन करने वाले बार एवं रेस्टोरेंट में निगरानी रखी जा सकेगी ।