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निलंबित IAS छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन को जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी। जमानत मिलने के बाद अब छवि रंजन का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि छवि रंजन को 4 मई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले, PMLA कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 6 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

दोनों अदालतों से याचिका खारिज होने के बाद, छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की थी, जहां से उन्हें राहत मिली। इस मामले में, छवि रंजन का नाम रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस केस में ED ने छवि रंजन के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है, जिनमें चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना की कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज खान, तल्हा खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।

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