रांची: उद्यमी सर्वेश कुमार ने Digital Signature Certificate (DSC) अनुमोदन में विलम्ब पर चिंता जताई है।
उन्होंने ने कहा कि ईपीएफओ विभाग की ओर से यह बताया जा रहा है कि Digital Signature Certificate (DSC) अनुमोदन में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। जब अधिवक्ता नरेंद्र कुमार सिंह द्वारा इस संदर्भ में विभाग से लिखित सूचना अथवा कारण बताने का आग्रह किया गया, तो विभाग कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर पाया। प्रश्न यह उठता है कि यदि डीएससी अनुमोदन में विलम्ब होता है और उस दौरान नियोक्ता नियत समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो उस विलम्ब की जवाबदेही किसकी होगी? क्या इसके लिए नियोक्ता को दंडित किया जाएगा या विभाग स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेगा? इस पर विभाग मौन है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली नियोक्ता के लिए केवल अनावश्यक उत्पीड़न एवं मानसिक दबाव का कारण है। अतः आवश्यक है कि विभाग इस प्रक्रिया को शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाए, ताकि नियोक्ताओं को अनुचित दंड या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।