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हज़ारीबाग़ पुलिस ने किया एनटीपीसी डीजीएम के हत्यारे को किया गिरफ्तार 

कहा आतंक फ़ैलाने के उद्देश्य से की गयी हत्या   

 

रांची: NTPC के डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हांथ लगी है. पूरे तरह से बंद केस को आखिरकार खुलासा करते हुए हजारीबाग पुलिस ने चार अपराधियों को पकड़ा है. कुमार गौरव की हत्या के पीछे सिर्फ खौफ पैदा करना था. उक्त जानकारी हजारीबाग डीआईजी संजीव कुमार ने प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे अमन साहू (मृतक) का हांथ सामने आया है. कोयला खनन क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया था. घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हजारीबाग और चतरा के है.

क्या है मामला 

दिनांक-08.03.2025 को कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतहा चौक पर श्री कुमार गौरव, डी०जी०एम० (डिस्पैच) केरेडारी कोल परियोजना, एन०टी०पी०सी० को सुबह करीब 09.30 बजे अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया। ईलाज के लिए आरोग्यम अस्पताल, हजारीबाग लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कटकमदाग थाना काण्ड सं0-47/25, दिनांक-08.03.2025, धारा-103 (1) / 3 (5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 02 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध काण्ड दर्ज किया गया है। कांड का उद्भेदन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्री अमित कुमार अपर पुलिस अधीक्षक-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), हजारीबाग के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था। उपरोक्त एस०आई०टी० टीम के द्वारा गहराई से अनुसंधान करते हुए इस काण्ड में शामिल शूटर्स तथा रेकी करने वाले लोगों की पहचान स्थापित करते हुए सत्यापन कर गिरफ्तारी कर ली गई है तथा काण्ड का पूर्ण रूप से उद्भेदन भी कर लिया गया है। बड़कागांव एवं केरेडारी क्षेत्र के विभिन्न कम्पनियों एन०टी०पी०सी०, बी०जी०आर०, ऋत्विक एवं त्रिवेणी सैनिक कम्पनी में डर का माहौल पैदा कर लेवी वसूलने के उदेश्य कम्पनी के गाडियों पर हमला करवाने के लिए शूटर तथा रैकी करने वाले लोगो के साथ उक्त घटना को अंजाम देने हेतु विगत कुछ महिनों से संगठन में शामिल कराने हेतु स्थानीय लड़कों को मासिक रकम दिया जाता था एवं मोबाइल का विशेष एप्प का प्रयोग करने हेतु कहा जाता था।

इस घटना का अंजाम देने हेतु विभिन्न तिथियों को प्लान बनाया गयाः-

* दिनांक-27.02.2025 को संगठन के कहने पर 1. मिन्टु कुमार पासवान उर्फ छोटा छत्रि 2 राहुल कुमार मुण्डा 3 मनोज माली के साथ प्लान तैयार किया गया।
* दिनांक-05.03.2025 संगठन के माध्यम से चतरा निवासी अजय यादव के पास हथियार, गोली उपलब्ध कराया गया, जिसे चतरा से लाने के लिए शूटर मिन्टु पासवान और मनोज माली को भेजकर हथियार एवं गोली मंगाया गया।

* दिनांक-06.03.2025 को संगठन के कहने पर शूटर मिन्टु पासवान एवं राहुल मुण्डा के साथ रैकीकर्ता मनोज माली के द्वारा केरेडारी थानान्तर्गत बेंगवारी में कम्पनी के गाडियों का आने-जाने तथा भागने का सुरक्षित रास्ता का रेकी किया गया।

* दिनांक-07.03.2025 को संगठन के कहने पर शूर्टस मिन्टु पासवान, राहुल मुण्डा, मनोज माली के साथ केरेडारी थानान्तर्गत बेंगवरी के कोल माइन्स रोड के आस-पास घटना कारित करने का प्रयास किया गया, परन्तु असफल रहा। फिर उसी दिन दिनांक-08.03.2025 को फतहा जंगल में घटना कारित करने की सहमति बनी तथा सभी सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेवारी सौपी गई, जिसमें शूटर मिन्टु पासवान को हथियार सहित सुरक्षित फतहा बाजार पहुँचाकर घटना को अंजाम देने की जिम्मेवारी सौंपी गई, 1. मनोज माली को केरेडारी थानान्तर्गत बेंगवारी के आस-पास पुलिस के गतिविधि पर नजर रखने, 2. सूर्टश मिन्टु पासवान को कम्पनी के गाडी पर अंधा-घूंध फायरिंग करने 3. राहुल मुण्डा को पल्सर मोटरसाईकिल में सूटर्श मिन्टु पासवान को बैठकर कम्पनी फतहा जंगल से मोतरा घाटी की ओर सुरक्षित भागने का जिम्मा दिया गया।

* प्लान के अनुसार दिनांक-08.03.2025 को हजारीबाग शहर से बड़कागांव की ओर जा रही एन०टी०पी०सी० कम्पनी के स्कारपियों गाडी नं0-JH-01FN-8079 पर समय करीब 09.32 मिनट पर पल्सर मोटरसाईकिल चालक राहुल मुण्डा तथा शूटर मिन्टु पासवान के द्वारा फतहा चौक 10-15 फीट की दूरी पर चलती हुई गाडी पर पीछे से अंधा-घूंध फायरिंग करते हुए 02 राउण्ड गोली फायर किया गया तथा एक राउण्ड स्कारपियों के बायीं ओर बीच वाले गेट पर फायरिंग किया एवं सड़क की बायीं ओर उतरकर फतहा चौक से प्लान के अनुसार सुरक्षित रास्ता से भाग गये। इस दौरान अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से शूटर एवं चालक के द्वारा हेलमेट, जैकेट एवं लिवास को खोल दिया गया।

* अनुसंधान के क्रम में एस०आई०टी० टीम के द्वारा भागने वाले सभावित रास्तो का अलग-अलग दिशाओं में लगे सी०सी०टी०वी० फूटेज का अवलोकन तथा तकनीकि (with the help of Technical Gazettes) के माध्यम से विभिन्न जिलों में छापामारी अभियान चलाकर अपराकर्मियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मिन्टु कुमार पासवान उर्फ छोटा छत्रि पिता परमेश्वर पासवान ग्राम लोहार मोहल्ला थाना बड़कागाँव जिला हजारीबाग।
2. राहुल मुण्डा उर्फ छोटका उर्फ मिरिण्डा, पे०-कुलेश्वर मुण्डा, सा०-नापोखूर्द, पुरनापानी, थाना बड़कागॉव, जिला हजारीबाग।
3. मनोज माली पिता-कामेश्वर माली सा० जोरदाग माली टोला थाना केरेडारी जिला हजारीबाग।
4. अजय यादव पिता स्व० टहल यादव ग्राम हुरनाली पितजी थाना ईटखोरी जिला चतरा।

बरामदगीः-

1. घटना में प्रयुक्त 7.65 बोर का पिस्टल-01 मैग्जीन सहित
2. 7.65 बोर का जिन्दा गोली-03 पीस
3. घटना में प्रयुक्त बिना नंबर का लाल रंग का पल्सर मोटरसाईकिल-01
4. मनोज माली के पास से घटना में रैकी करने एवं हथियार लाने में प्रयुक्त लाल काला पल्सर मोटरसाईकिल नं0-JH-02BP 9888 एवं अपराध करने के लिए मिला पैसा-5500 रूपया।
5. मोबाइल-05
6. राहुल मुण्डा के पास से घटना के समय प्रयुक्त पहने हुये हेलेमट, लाल काला रंग का जैकेट, सफेद टी-र्शट, जीन्स एवं जूता।
7. शूटर के पास घटना के दिन पहना हुआ काला जैकेट, पीला टी-शर्ट, जूता, जीन्स ।

छापेमारी दल के सदस्यः-
1. श्री अमित कुमार अपर पुलिस अधीक्षक-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), हजारीबाग।
2. श्री अमित आनन्द (भा०पु० से०), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग।
3. पु०नि० विनोद कुमार, पु०नि० पेलावल, अंचल, हजारीबाग।
4. पु०नि० शाहिद रजा, पु०नि० दारू अंचल, हजारीबाग।
5. पु०अ०नि० नेमधारी रजक, थाना प्रभारी, बड़कागाँव।
6. पु०अ०नि० पंकज कुमार, थाना प्रभारी, कटकमदाग।
7. पु०अ०नि० विवेक कुमार, थाना प्रभारी, केरेडारी।
8. पु०अ०नि० निशान्त केरकेटा, कटकमदाग थाना।
9. पु०अ०नि० कृष्णा गुप्ता, कटकमदाग थाना।
10. पु०अ०नि० विक्की ठाकुर, प्रभारी, पगार ओ०पी०।
11. तकनीकि शाखा एवं नक्सल शाखा के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी।

इस घटना में अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है:-
* अजय यादव
1. ईटखोरी थाना काण्ड संख्या 08/24 दिनांक 25.01.24 धारा 341/323/504/506/34 भा०द०वि० ।
2. गिद्धौर थाना काण्ड संख्या 26/24 दिनांक 12.04.24 धारा 414/34/54/3/9/4(1)ए/21 खनीज पदार्थ अधिनियम ।
3. राजीव नगर (पटना) थाना काण्ड संख्या 313/2019 दिनांक-31.06.2019 धारा-395/397/414 भा०द०वि० (जेवर दूकान में लूट)
4. दीघा (पटना) थाना काण्ड संख्या-370/2019 दिनांक-01.07.2019 धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25 (1बी0ए0) 26/35 आर्म्स एक्ट

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