झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को चार महीने के भीतर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रांची नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार महीने के भीतर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव अलका तिवारी और शहरी विकास सचिव सुनील कुमार उच्च न्यायालय के 13 जनवरी के निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित थे।
अदालती घटनाक्रम से अवगत एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने ट्रिपल टेस्ट के बाद चुनाव कराने की सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया।
यह निर्देश न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ से आया है, जिन्होंने पिछले साल 4 जनवरी को सरकार को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे अवमानना याचिका दायर हुई। न्यायाधीश ने ट्रिपल टेस्ट के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया और इस बार चार महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया,’ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने कहा।
सरकारी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने इस तथ्य की पुष्टि की। “हां, अदालत ने 4 महीने के भीतर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सीएस और नगर विकास सचिव कोर्ट में मौजूद थे,” उन्होंने कोर्ट के घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा।
याचिकाकर्ता रोशनी खलखो ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। “आज राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन उपस्थित हुए, जबकि मेरी ओर से अधिवक्ता बिनोद सिंह ने बहस की। सरकार ने फिर कोर्ट में यह बात रखी कि ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराए जाएंगे, जिस पर कोर्ट ने असहमति जताते हुए सरकार को तत्काल चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया और कोर्ट ने सरकार से कहा कि पिछले पांच सालों से कई जगहों पर चुनाव नहीं हुए हैं, यह बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद सरकार ने चार महीने में चुनाव कराने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने चार महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इस पर मुख्य सचिव और सरकार ने सहमति जताई,” खलखो ने कहा।
खलखो ने कहा: “कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी से पुनः प्रकाशित नई मतदाता सूची अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है। जिसके कारण चुनाव कराने में दिक्कतें आ सकती हैं, इस पर कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह का समय देते हुए अगले सप्ताह पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया है।