Ranchi: राष्ट्रपति भवन ने रांची सिविल कोर्ट के एडीजे विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ गलत तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पूरी चलाने की मंटु सोनी की शिकायत के बाद भारत सरकार के न्याय विभाग के संयुक्त सचिव को याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया है .
रांची सिविल कोर्ट के एडीजे सात सह स्पेशल जज विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत में यह कहा गया है कि उन्होनें बड़कागांव के एक केस में सूचक द्वारा मात्र दो लोगों के खिलाफ लिखित केस करने की बात गवाही में स्वीकार करने के बाद अन्य लोगो को छह महीने की सजा कर दिया।
इसके अलावे पूरे ट्रायल के दौरान एफआईआर से लेकर किसी गवाहों ने उक्त घटना में वाहनों को जलाने की बात नही कहे जाने के बाद भी एडीजे विशाल श्रीवास्तव ने सीआरपीसी 313 के तहत बयान में पूछते हैं कि आपके खिलाफ वाहनों में तोड़फोड़ और प्रशाशन के वाहनों में आग लगाने का सबूत है क्या कहना है ?
विशाल श्रीवास्तव की भूमिका पर यह सवाल खड़ा किया गया कि जब एफआईआर से लेकर किसी गवाहों ने प्रशासन के वाहनों पर आग लगाने का आरोप नही लगया तो विशाल श्रीवास्तव के पास वाहनों के आग लगाने का सबूत कहाँ से आ गया जो उन्होंने सीआरपीसी 313 के बयान में आरोपियों से पूछा ? इसके अलावे तथ्यों को ध्यान में।दिए एकतरफा आदेश पारित किया। इसके अलावे एक अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत ट्रायल चलाने का आरोप लगाया गया है ।