स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ झूठी एफआईआर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
रांची: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ झूठी FIR प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस अधीक्षक (नगर) राज कुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी।
“मंत्री बन्ना गुप्ता से संबंधित झूठी एफआईआर वाला पत्र विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया गया है। इस संदर्भ में, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रांची को संबोधित एक फर्जी आवेदन, जिसमें तथाकथित आवेदक पूजा महतो, पति शंकर महतो, ग्राम सलगाडीह तमाड़ का छद्म नाम और कार्यालय से संबंधित एक समान फर्जी मुहर का उपयोग किया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण से संबंधित आरोप लगाते हुए एक फर्जी आवेदन व्हाट्सएप पर प्रसारित किया जा रहा है,” एसपी मेहता ने कहा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोतवाली थाने में बीएनएस की धारा 319 (2)/318. (4)/336(2)/235/61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 (सी)/और 66(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि यह स्वास्थ्य मंत्री और राज्य पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास था। उन्होंने जारी प्रेस नोट में कहा, “इस संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक, रांची के गोपनीय प्रवक्ता अमित राय के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर तथाकथित प्रभात एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड संख्या-271/2024, दिनांक-06.10.2024, धारा-319(2)/318. (4)/336(2)/235/61(2), भादंसं एवं 66(सी)/66(डी), आईटी एक्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि फर्जी एवं धोखाधड़ीपूर्ण आवेदन के माध्यम से मंत्री गुप्ता एवं रांची जिला पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।”