रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद आदिवासी जमीन की हेराफेरी कर धन शोधन के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी।
उच्च न्यायालय के एक वकील ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 13 जून से आदेश सुरक्षित रखा गया था। उच्च न्यायालय के वकील ने कहा, ‘न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ से आदेश आया, जहां सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर 13 जून से फैसला सुरक्षित रखा गया था।’
सोरेन के वकील पीयूष चित्रेश ने इस तथ्य की पुष्टि की। ‘अदालत ने 50,000 रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी। चित्रेश ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा, “हम यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं कि मेरे मुवक्किल को आज शाम तक रिहा कर दिया जाए।”
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इसे सुरक्षित रख लिया था।
ईडी के वकील एसवी राजू ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि सोरेन बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले भी राज्य मिशनरी का इस्तेमाल कर खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वे राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं।
राजू ने कहा कि सोरेन की योजना बार्गेन स्थित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की थी और उनके आर्किटेक्ट मित्र विनोद सिंह ने मोबाइल के जरिए इसका नक्शा उन्हें भेजा था। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वेक्षण के दौरान विनोद ने बार्गेन स्थित जमीन की पहचान की थी और अपने बयान में स्वीकार किया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर उन्होंने बार्गेन स्थित जमीन का ब्योरा उपलब्ध कराया था। हिलेरियस ने इस जमीन पर अवैध कब्जा करने में सोरेन की मदद भी की थी। हिलेरियस ने संबंधित जमीन पर अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले रखा था।
हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुए। उन्होंने कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है और जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार द्वारा यह दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके अनुसार विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल की बात हो रही है, वह जमीन उसकी नहीं है। यह सिर्फ ईडी का नजरिया है। विस्तृत आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है। हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में हैं। मामले में जांच पूरी करने के बाद ईडी ने 30 मार्च को सोरेन समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत 10 आरोपियों के खिलाफ हाल ही में कोर्ट में पूरक चार्जशीट भी दाखिल की गई है। मामले में हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।