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डालसा ने खत्म किया 29 साल पुराना विवाद   

रांची : माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा, श्री सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश तथा माननीय न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा, रांची के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26.06.2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाले विशेष लोक अदालत से जो कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होना सुनिश्चित है। इसी क्रम में आज माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित वाद संख्या SLP(Crl) 26658/2019  में प्रथम पक्ष श्री कन्हाई साहू एवं द्वितीय पक्ष प्रमिला देवी, शिशुपाल शर्मा एवं दुर्गा कुमारी के बीच में अधिवक्ता मध्यस्थ सुश्री मनीषा रानी एवं उनके अधिवक्ता श्री रामनारायण साहू के योगदान से दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो गया।

ज्ञात हो कि उक्त वाद में वर्ष 1996 में ट्रक और कार की टक्कर में श्रीमती प्रमिला देवी के पति का निधन हो गया था। उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे। प्रमिला देवी के द्वारा एमएसीटी लोहरदगा में कंपेनसेशन वाद संख्या 180/1996 प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें वर्ष 2005 में आदेश हुआ। जिसके उपरांत वाहन मालिक श्री कन्हाई साहू के द्वारा प्रमिला देवी एवं उनके बच्चों को कंपेनसेशन देने का आदेश हुआ था।

इसके विरोध में श्री साहु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मिसलेनियस अपील संख्या 161/2005 प्रस्तुत किये। सुनवाई के पश्चात उक्त वाद में निचली अदालत का आदेश को मान्य किया गया। इसके विरोध में श्री साहू माननीय उच्चतम न्यायालय में उपरोक्त वाद को प्रस्तुत किये थे।
मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच कई बैठकों के बाद मध्यस्थ के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच सुलह हुआ और श्री साहु के द्वारा श्रीमति प्रमिला देवी एवं उनके बच्चों को उचित राशि प्रदान की गयी। इसके बाद दोनों ही पक्ष भविष्य में किसी भी वाद को लड़ना नहीं चाहते है।

इस प्रकार 29 वर्ष पुराना वाद का निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से अधिवक्ता मध्यस्थ सुश्री मनीषा रानी के द्वारा किया गया।

सुलह होने पर पीओ एमएसीटी, श्री मनीष, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय-2, श्री राजेश कुमार सिंह एवं डालसा प्रभारी सचिव, श्री राकेश रंजन ने भी दोनों पक्षों को बधाई दी।

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