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मध्यस्थता में मध्यस्थों व अधिवक्ताओं की भूमिका अहम : दिवाकर पांडे

विशेष मध्यस्थता अभियान के पहले दिन 30 मामलों को सुलझाया गया

रांची : माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा, श्री सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश तथा माननीय न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा, रांची के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय, रांची में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान आज दिनांक 24.06.2024 से शुरू हो गया है।

यह मध्यस्थता अभियान दिनांक 28.06.2024 तक चलेगा। वादकारी 28.06.2024 तक मध्यस्थता केंद्र, रांची में आकर मध्यस्थता के माध्यम से वादों को सुलझा सकते है। विशेष मध्यस्थता अभियान में तलाक संबंधी मामले, वैवाहिक पुनर्स्थापना के मामले, दत्तक ग्रहण के मामले, भरण-पोषण के मामले, बच्चों के संरक्षकता एवं अभिरक्षा के मामले, परिवार न्यायालय में लंबित अन्य मामले, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले, भा0द0वि0 की धारा-498 ए के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्य मामलों का निस्तारण मध्यस्थों व अधिवक्ताओं के द्वारा किया जायेगा। उक्त तिथि को वादकारी उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।

ज्ञात हो कि विशेष मध्यस्थता अभियान के पहले दिन कुल 37 (सैंतीस) मामले विभिन्न न्यायालय से स्थानांतरित होकर मध्यस्थता केंद्र रांची में आये थे। इनमें से कुल 30 (तीस) मामलों को सुलझाने में सफलता मिली और दोनों पक्ष राजी-खुशी से अपने मामले को समाप्त करने के लिए तैयार हो गये। अन्य मामलों में अभी अंतिम स्तर की बातचीत बाकी है, इसलिए वे मामले विशेष मध्यस्थ के पास अगले स्तर के सुनवाई के लिए लंबित है।

उक्त मध्यस्थता अभियान दिनांक 24.06.2024 से 28.06.2024 तक चलेगा, जिसमें वादकारी अपने वाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा सकते हैं।

यह जानकारी डालसा सचिव ने दी।

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