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मतगणना को लेकर डीसी एसएसपी ने दिए आवश्यक निर्देश  

रांची: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजधानी रांची लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए, पंडरा क्षेत्र स्थित बाजार समिति (बज्र गृह) में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राँची और वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा जिले के मतगणना में प्रतिनियुक्त सभी वरीय पदाधिकारी, कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निर्देशों के अनुसार, मतगणना हॉल में प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं:

1. *प्रवेश के पात्र व्यक्ति*: केवल वे वरीय पदाधिकारी, कर्मी और सुरक्षा कर्मी जिनकी ड्यूटी मतगणना प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त है, और जिनके पास प्रवेश पास होगा, हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

2. *सामग्री ले जाने की अनुमति*: मतगणना हॉल में केवल आवश्यक सामग्री जैसे कि आधिकारिक दस्तावेज, पहचान पत्र, और ड्यूटी संबंधी उपकरण ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश निषिद्ध होगा।
3. *फ्रिस्किंग प्रक्रिया*: मतगणना हॉल में प्रवेश से पूर्व सभी जितने भी व्यक्तियों का मतगणना हॉल के लिये प्रवेश पात्र होगा गहन जांच (फ्रिस्किंग) की जाएगी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी को जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिया गया कि सभी वरीय पदाधिकारी और कर्मी मतगणना की पूर्ण प्रक्रिया का आज ही रिहर्सल करेंगे। इस रिहर्सल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कल की वास्तविक मतगणना प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

इस प्रकार के सख्त दिशा निर्देश और पूर्वाभ्यास से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न हो, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।

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